उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 31 अगस्त तक एक हफ्ते के लिए पूर्व की शर्तों के साथ यथावत बढ़ा दिया है। विभिन्न प्रदेशों से राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पहले का दो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है।मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश किए हैं। कोरोना कर्फ्यू की यह गाइड लाइन 31 अगस्त सुबह आठ बजे तक के लिए जारी की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी पूर्व की शर्तों को यथावत लागू रखा है।
मुख्य सचिव संधु ने जारी आदेश में कहा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके अभी तक वैक्सीन के दो डोज नहीं लगे हैं उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
हालांकि, मौजूदा गाइड लाइन का सख्ती से पालन भी होता नहीं दिखाई दे रहा है।सरकार ने शादी-समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल होने की बाध्यता बरकरार रखी है। इन्हें भी तब ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जब उनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यदि उक्त गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमोदन लिया है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।

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