प्रदेश में वर्तमान में लागू रियायत के साथ कर्फ्यू की अवधि सात सितंबर तक बढ़ाई गई…

प्रदेश में वर्तमान में लागू रियायत के साथ कर्फ्यू की अवधि सात सितंबर तक बढ़ा दी गई है।कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थिति भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू को जारी रखने का निर्णय लिया है। वर्तमान में लागू रियायत के साथ कर्फ्यू की अवधि सात सितंबर तक बढ़ा दी गई है। शासन ने सोमवार देर शाम इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए। कर्फ्यू के दौरान रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरती जाएगी।

प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे खत्म हो रही है। सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई और कर्फ्यू को वर्तमान रियायत के साथ फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर का विशेषज्ञ अंदेशा जता रहे हैं। लिहाजा, इस वक्त ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

उधर, सरकार के फैसले के बाद शासन ने देर शाम कोविड कर्फ्यू की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी। इसमें सभी प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं। वर्तमान में बाजार नियमित रूप से हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात नौ बजे तक खुल रहे हैं। शापिंग माल, सिनेमाहाल, जिम आदि 50 फीसद क्षमता के साथ खुले हैं। खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुल रहे हैं। शिक्षण व तकनीकी संस्थान खोलने की भी अनुमति दी जा चुकी है।

प्रदेश में आवागमन सुचारू है। अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों को राहत दी गई है। उत्तराखंड आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट दी गई है, जिन्होंने 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। जिसके पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं है, उसके लिए कोराना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। प्रदेश में वर्तमान में लागू रियायत के साथ कर्फ्यू की अवधि सात सितंबर तक बढ़ाई गई…

You may have missed