एचआरडीए का गरजा बुलडोजर: गाढोवाली और जमालपुर में 20 बीघा से अधिक अवैध प्लाटिंग पर चला पीला पंजा, बिना अनुमति अनाधिकृत निर्माण या प्लाटिंग करने पर कठोर कानूनी कार्यवाई की दी चेतावनी…

तनवीर अली हरिद्वार।

हरिद्वार में प्राधिकरण का बुलडोजर: गाढोवाली और जमालपुर में 20 बीघा से अधिक अवैध प्लाटिंग पर चला पीला पंजा, बिना अनुमति अनाधिकृत निर्माण या प्लाटिंग करने पर कठोर कानूनी कार्यवाई की दी चेतावनी…

हरिद्वार। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) ने अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने गाढोवाली रोड और जमालपुर क्षेत्र में करीब 22 से 23 बीघा कृषि भूमि पर बिना ले-आउट स्वीकृत कराए काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को जेसीबी (बुलडोजर) की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

​प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्य की शिकायतें मिल रही थीं। नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माणकर्ता मनमाने ढंग से कार्य जारी रखे हुए थे, जिसके बाद यह कड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई।

इन प्रमुख स्थलों पर चला प्राधिकरण का चाबुक:

  1. ईदगाह के पीछे, गाढोवाली रोड: श्री अलीशेर द्वारा लगभग 11 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर कॉलोनी बसाने का काम किया जा रहा था, जिसे प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त कर दिया।
  2. अंकुर गर्ग की कॉलोनी के पीछे (आम के बाग के पास), गाढोवाली रोड: श्री जावेद, संजय एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा लगभग 6 से 7 बीघा भूमि पर आरसीसी (RCC) की पक्की सड़कें बनाकर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। टीम ने जेसीबी से पक्की सड़कों और निर्माणों को उखाड़ फेंका।
  3. गायत्री माता मंदिर के बगल में, जमालपुर: राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने श्री राज राणा एवं सहयोगियों द्वारा लगभग 4 से 5 बीघा भूमि पर कच्चा रास्ता बनाकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया।

कानूनी कार्रवाई और चेतावनी

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि उक्त सभी अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज़ (वाद योजित) किए जा चुके थे। बार-बार चेतावनी और निर्देशों के बावजूद जब निर्माणकर्ताओं ने काम बंद नहीं किया, तो पुलिस प्रशासन व प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने जेसीबी से प्लाटिंग और विकास कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया।

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी है कि बिना प्राधिकरण से ले-आउट और मानचित्र स्वीकृत कराए यदि दोबारा किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण या प्लाटिंग की गई, तो संबंधित भू-माफियाओं व निर्माणकर्ताओं के खिलाफ और कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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