तनवीर अली हरिद्वार।प्रदेश में एक दिन पूर्व बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में संशोधन करते हुए मुख्य सचिव ने नए आदेश जारी किए हैं।कोरोना कर्फ्यू के बीच शासन द्वारा कुछ और दुकानों को खोलने की छूट दी गई हैं।जिसके तहत खाद्य पैकेजिंग की दुकाने, कपड़ा, रेडीमेड ,दर्जी की दुकान ,ड्राई क्लीनर्स, चश्मे की दुकाने, साइकिल स्टोर और औधोगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकाने, बर्तन की दुकान, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिकल्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स/ सैनिटरी , स्टोन कारपेंटर ,फर्नीचर एवं टिंबर मर्चेंट की दुकान दिनांक 8 जून मंगलवार एवं 11 जून शुक्रवार को प्रात 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी।प्रदेश में एक दिन पूर्व बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में संशोधन करते हुए मुख्य सचिव ने नए आदेश जारी किए हैं।
कोरोना कर्फ्यू के बीच शासन द्वारा कुछ और दुकानों को खोलने की छूट दी गई हैं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश सिंह ने आदेश जारी करके खाद्य पैकेजिंग की दुकानें ,कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी की दुकान ड्राई क्लीन, क्रोकरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की दुकानों सहित तीन दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। यह सभी दुकाने 2 दिन खोली जाएंगी, 8 जून और 11 जून को सुबह 8:00 से 11:00 बजे तक इन दुकानों को खोलने की छूट दी गई है।प्रदेश में एक दिन पूर्व बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में संशोधन करते हुए मुख्य सचिव ने नए आदेश जारी किए हैं।


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