करवाचौथ पर धामी सरकार का बड़ा तोहफ़ा: 29 अक्टूबर को उत्तराखंड की सभी महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, शासकीय,अशासकीय कार्यालयों, स्कूलों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तैनात महिला कर्मियों को मिलेगा अवकाश; शासन ने जारी किए आदेश…

तनवीर अली हरिद्वार।

करवाचौथ पर धामी सरकार का बड़ा तोहफ़ा: 29 अक्टूबर को उत्तराखंड की सभी महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान,शासकीय, अशासकीय कार्यालयों,

स्कूलों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तैनात महिला कर्मियों को मिलेगा अवकाश; शासन ने जारी किए आदेश।

देहरादून। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के पावन पर्व ‘करवाचौथ’ के शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। राज्य सरकार ने आगामी 29 अक्टूबर (कल) को करवाचौथ के उपलक्ष्य में प्रदेश भर की महिला कर्मियों के लिए सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है। शासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

​सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छुट्टी राज्य के सभी शासकीय (सरकारी), अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल एवं कॉलेजों) तथा शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी।

​निर्जला व्रत और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

​करवाचौथ का त्योहार महिलाओं के लिए बेहद कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र, सुखी जीवन और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। देर रात चंद्रमा के दर्शन और पूजन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।

​महिलाओं की इस धार्मिक आस्था और कठिन व्रत को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि कामकाजी महिलाओं को दफ्तर के काम के साथ-साथ व्रत और पूजा की तैयारियों में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

​आदेश जारी होते ही महिला कर्मियों में खुशी की लहर

​शासन से अवकाश के आदेश जारी होने के बाद से ही प्रदेश की महिला कर्मचारियों में बेहद खुशी का माहौल है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और महिला कर्मियों ने सरकार के इस संवेदनशीलता से भरे निर्णय का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

​मुख्य बातें एक नज़र में:

  • ​अवकाश की तिथि: 29 अक्टूबर (करवाचौथ के दिन)
  • ​किन्हें मिलेगा लाभ: उत्तराखंड के सरकारी/अशासकीय दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों और सरकारी उपक्रमों में कार्यरत सभी महिला कर्मचारी।
  • ​स्थिति: शासन द्वारा आधिकारिक आदेश जारी।

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