तनवीर अली हरिद्वार।
लक्सर पुलिस ने अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का किया पर्दाफाश, 27 यूनिट रक्त और उपकरणों के साथ 5 गिरफ्तार
लक्सर में गांव-देहात के लोगों को गुमराह कर निकालते थे खून; ऊंचे दामों पर दूसरे राज्यों में बेचने का आरोप,
लक्सर (हरिद्वार)।
रक्तदान जैसे पवित्र कार्य की आड़ में खून का अवैध कारोबार करने वाले एक संगठित गिरोह का लक्सर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बिना अनुमति ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर अवैध रूप से खून इकट्ठा करने और उसे अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 27 यूनिट रक्त, ब्लड कलेक्शन से जुड़े तमाम उपकरण और दो कारें बरामद की गई हैं।
अलावलपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़े आरोपी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हरिद्वार के निर्देशों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत 16 अगस्त को सुल्तानपुर और भिक्कमपुर चौकी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग देहात क्षेत्रों में अवैध रूप से ब्लड कैंप लगा रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अलावलपुर तिराहे पर दो संदिग्ध गाड़ियों (स्विफ्ट और स्कॉर्पियो एन) को रोककर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान स्विफ्ट कार (UK-08-BL-3257) की डिग्गी में रखे आइस बॉक्स से 27 यूनिट रक्त से भरे बैग बरामद हुए। वहीं, स्कॉर्पियो एन (UP-20-CD-8085) से 4 डोनर चेयर, डोनर फॉर्म बुक, ‘अमृत चैरिटेबल ब्लड सेंटर’ के 28 प्रमाणपत्र, बीपी/एचबी मशीन, वेट मशीन और अन्य मेडिकल उपकरण मिले।
अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचते थे खून
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य गांव-देहात के सीधे-साधे लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते थे और बिना किसी वैध लाइसेंस या अनुमति के कैंप आयोजित कर उनका खून निकालते थे। इस रक्त को किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में ले जाने के बजाय अन्य राज्यों में महंगे दामों पर बेचने की योजना थी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
पकड़े गए आरोपियों की पहचान अनित सैनी (निवासी फतवा, लक्सर), शुभम कुमार (निवासी माड़ा बेला, खानपुर), दुष्यन्त कुमार (निवासी बिजनौर, यूपी), कावेन्द्र कुमार (निवासी मुरादाबाद, यूपी) और दया सिंह (निवासी सम्भल, यूपी) के रूप में हुई है।
सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज
प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कोतवाली लक्सर में मु0अ0सं0 829/2026, धारा 18(सी), 27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तथा धारा 316(1) बीएनएस (BNS) के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
“रक्तदान जैसे पवित्र कार्य की आड़ में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
— एसएसपी, हरिद्वार

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