ई-रिक्शा डीलरशिपों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, अनियमितता मिलने पर 3 शोरूम सील,एआरटीओ निखिल शर्मा और नेहा झा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने जगजीतपुर स्थित ई-रिक्शा शोरूमों की सघन जांच कर की कार्यवाई,

​तनवीर अली हरिद्वार

हरिद्वार: ई-रिक्शा डीलरशिपों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, अनियमितता मिलने पर 3 शोरूम सील,एआरटीओ निखिल शर्मा और नेहा झा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने जगजीतपुर स्थित ई-रिक्शा शोरूमों की सघन जांच कर की कार्यवाई,

हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित के सख्त निर्देशों के अनुपालन में हरिद्वार परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा डीलरशिपों के खिलाफ एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। जगजीतपुर क्षेत्र में चलाए गए इस औचक निरीक्षण में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले तीन प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

क्या था मामला?

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्री निखिल शर्मा और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने जगजीतपुर स्थित ई-रिक्शा शोरूमों की सघन जांच की। इस दौरान मुख्य रूप से ट्रेड सर्टिफिकेट (Trade Certificate) की वैधता और अग्रिम कर (Advance Tax) के भुगतान संबंधी दस्तावेजों को खंगाला गया। जांच में कई डीलरशिपों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

बंद मिले शोरूमों पर चस्पा किए गए नोटिस

अभियान के दौरान चार ऐसे प्रतिष्ठान भी मिले जो बंद थे और उनके स्वामी मौके पर उपस्थित नहीं थे। विभाग ने इन डीलरशिपों के शटर पर नोटिस चस्पा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

विभाग की दो टूक: नियम सर्वोपरि

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट और करों के भुगतान के वाहन व्यवसाय करना मोटर वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यह प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा और नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

टीम में ये अधिकारी रहे शामिल

इस कार्रवाई में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) निखिल शर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा, परिवहन कर अधिकारी मुकेश भारती और संभागीय निरीक्षक आनंद वर्धन सहित विभागीय टीम मौजूद रही।

विक्रेताओं के लिए सख्त संदेश

परिवहन विभाग ने जनपद के सभी वाहन विक्रेताओं से अपील की है कि वे सरकारी नियमों और ट्रेड सर्टिफिकेट की शर्तों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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