तनवीर अली हरिद्वार।
थाना श्यामपुर, शराब पीकर वाहन चलाने वालों को अब बक्शा नहीं जायेगा, हरिद्वार पुलिस द्वारा अन्तर्गत एमवी एक्ट के तहत 01 शराबी चालक के विरुद्ध की गई कार्यवाई।
दिनांक 29.03.26 को कोतवाली श्यामपुर पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चौकी चंडीघाट से पहले हाईवे पर चार कारों की टक्कर हुई है इस सूचना पर श्यामपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया मौके पर उक्त सड़क दुर्घटना होने की जानकारी की गई तो कार बलेनो का चालक शराब के नशे में प्रतीत होने पर चालक का जिला चिकित्सालय हरिद्वार से मेडिकल कराने पर ऐल्कोहॉल की पुष्टि हुई जिसके उपरांत चालक को अन्तर्गत धारा 185 एमवी एक्ट के तहत हिरासत में लेकर उसके वाहन कार बलेनो को एमवी एक्ट में सीज कर कब्जे पुलिस लिया गया।
अन्य कार स्वामियों व घायलों द्वारा अभी तक घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र पर शेष विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
*नाम पता आरोपित*
1.ललित राठी पुत्र श्री दयानन्द राठी निवासी अलीपुर पो0ओ0 घामरोज तहसील सोहना जनपद गुडगाँव हरियाणा अन्तर्गत धारा 185 एमवी एक्ट
सीजशुदा वाहन- बलेनो कार
*पुलिस टीम*
उप निरीक्षक सुभाष चन्द
हेड कांस्टेबल विकास भट्ट
कां0 नीरज बिष्ट

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