हाईकोर्ट के आदेश पर शासन का बड़ा फैसला: अतुल प्रताप सिंह ही रहेंगे हरिद्वार के DPRO… शिकायतकर्ताओं को लगा जोर का झटका, हाईकोर्ट की लगी मुहर…

तनवीर अली हरिद्वार।

हाईकोर्ट के आदेश पर शासन का बड़ा फैसला: अतुल प्रताप सिंह ही रहेंगे हरिद्वार के DPRO,शिकायतकर्ताओं को लगा जोर का झटका, हाईकोर्ट की लगी मुहर:

कार्यालय संवाददाता, देहरादून / हरिद्वार

​उत्तराखंड के पंचायतीराज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) अतुल प्रताप सिंह के तबादले और सम्बद्धता के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद शासन ने बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट नैनीताल के निर्णय का अनुपालन करते हुए शासन ने पूर्व में जारी अपने सभी आदेशों को रद्द (अवक्रमित) कर अतुल प्रताप सिंह को पुनः हरिद्वार के DPRO पद पर यथावत तैनात कर दिया है।

​यह था पूरा घटनाक्रम

  • 15 जून 2026: शासन ने एक आदेश जारी कर हरिद्वार के DPRO अतुल प्रताप सिंह को देहरादून निदेशालय में सम्बद्ध किया था।
  • 15 जुलाई 2026: सम्बद्धता आदेश को निरस्त करते हुए शासन ने उनका तबादला हरिद्वार से चम्पावत कर दिया था।
  • 12 व 25 अगस्त 2026: शासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने 25 अगस्त को चम्पावत तबादला आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित (Abeyance) रखा था।
  • 21 सितम्बर 2026: उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका (संख्या 471/2026) पर विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता अतुल प्रताप सिंह को हरिद्वार में ही जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का स्पष्ट आदेश दिया।

​शासन ने जारी किया नया आदेश

​हाईकोर्ट के 21 सितम्बर के निर्णय के क्रम में संयुक्त सचिव अनिल कुमार पाण्डे द्वारा शासन का नया आधिकारिक आदेश जारी किया गया। आदेश के तहत पूर्व में जारी 15 जून, 15 जुलाई और 25 अगस्त 2026 के सभी तबादले और सम्बद्धता संबंधी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अतुल प्रताप सिंह को जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर पूर्व की तरह ही बनाए रखने का निर्णय लागू कर दिया गया है।

​अदालत के इस फैसले और शासन के नए आदेश के बाद जिले के प्रशासनिक व विभागीय गलियारों में चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है।

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