हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर को दुष्कर्म मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान एकल पीठ एम0एस0 धनिक ने सुनवाई की जिसमें उन्होंने पाया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले ही सुरेश राठौर की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें उनको जेल भेज दिया गया था अब जेल से छूटने के बाद उन्होंने कोर्ट के आदेश पर सुरेश राठौड़ के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई अतः सुरेश राठौर को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। 3 हफ्ते बाद मुकदमा दोबारा सुना जाएगा। विधायक सुरेश राठौर की ओर से अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह ने पैरवी की है। कोर्ट से रोक के बाद विधायक को बड़ी राहत मिली है।
विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत….दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक…..

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