हरिद्वार में पूर्ति विभाग ने ग्राम कोटा मुरादनगर स्थित एक बायोडीजल पंप पर छापेमारी कर अवैध रूप से पेट्रोल बेचने के आरोप में लाइसेंस निरस्त कर दिया है और पंप मालिक व सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि वे बिना लाइसेंस के पेट्रोल बेचते हुए पकड़े गए थे, जिससे आपूर्ति विभाग ने यह कार्रवाई की है।
देखें आदेश।
पूर्ति निरीक्षक, ब्लॉक बहादराबाद की आख्या / संस्तुति दिनांकः 18-12-2025 के अनुसार दिनांक 16.12.2025 की मुखबिर खास की सूचना पर मै० काम्बोज बायोडीजल फिलिंग स्टेशन, मुरादनगर पर औचक छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान बायोडीजल पम्प पर सेल्समैन संजीव कुमार के द्वारा मोटर साईकिलो में कीप के माध्यम से पैट्रोल डाला जा रहा था।

सेल्समैन से पूछताछ की गयी कि उक्त खुला पैट्रोल मोटर साईकिलो में किसके आदेश से डाला जा रहा है, जिसके संबंध में सेल्समैन द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। मै० काम्बोज फिलिंग स्टेशन, कोटामुरादनगर के प्रो० श्री श्रवण काम्बोज पुत्र श्री ओम प्रकाश काम्बोज, नि० ग्राम जसवावाला, पो०ओ० धनौरी, ब्लॉक बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा कुछ मात्रा में पैट्रोल को प्लास्टिक के कैन में भरकर बायोडीजल परिसर में बने स्टोर रूम में रखा जाता है। सैल्समैन श्री संजीव सैनी पुत्र श्री शोभाराम निवासी तेलीवाला की निशानदेही पर उक्त स्टोर की जांच की गयी, जांच के दौरान पाया गया कि 04 प्लास्टिक के कैन में लगभग 120 ली० पैट्रोल रखा गया है। उक्त पैट्रोल के संबंध में प्रो० श्री श्रवण काम्बोज से दूरभाष पर वार्ता की गयी, किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। तत्पश्चात उक्त 04 प्लास्टिक के कैन में लगभग 120 ली0 पैट्रोल को जब्त कर अग्रिम आदेशो तक सैल्समैन श्री संजीव कुमार पुत्र श्री शोभाराम की सुपुर्दगी में रखा गया तथा निर्देशित किया गया कि उक्त पैट्रोल को अपनी सुपुर्दगी में रखेगें तथा सक्षम अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगें। किन्तु पूर्ति निरीक्षक, बहादराबाद द्वारा कुछ समय बाद जब पुनः पैट्रोल पम्प पर जाकर जांच की गयी तो पम्प पर उपस्थित सेल्समैन श्री संजीव द्वारा सुपुर्दगी में रखे गये पैट्रोल से छेडखानी कर दोपहिया वाहनो मे डाला जा रहा था। जिसके उपरान्त उक्त 04 पैट्रोल की प्लास्टिक के कैन को सुरक्षा के दृष्टिगत नजदीकी पेटी डीलर श्री नफीस पुत्र सबदर निवासी गढमीरपुर बहादराबाद की अभिरक्षा में अग्रिम आदेशो तक रखा गया एवं पेटी डीलर को निर्देशित किया गया कि उक्त पैट्रोल को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगें तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगें।
यहां उल्लेखनीय है कि मै० काम्बोज फिलिंग स्टेशन, कोटामुरादनगर के प्रो० श्री श्रवण कुमार को विभाग के द्वारा केवल बायोडीजल ब्रिकी लाईसेन्स जारी किया गया है। उनके द्वारा बायोडीजल के साथ-साथ अनाधिकृत रूप से अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ पैट्रोल को संरक्षित कर बेचा जाना पैट्रोलियम रूल-2002 का स्पष्ट उलंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्र्तगत दण्डनीय अपराध है।
पूर्ति निरीक्षक, बहादराबाद द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति दिनांकः 18-12-2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रो० श्री श्रवण काम्बोज एवं सैल्समैन श्री संजीव कुमार पुत्र श्री शोभाराम के विरूद्ध दिनांक 16.12.2025 को थाना कलियर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
अतएवं पूर्ति निरीक्षक, बहादराबाद की आख्या / संस्तुति दिनांकः 18-12-2025 एवं उत्तराखण्ड परिवहन प्रयोजन हेतु उच्च वेग डीजल के साथ मिश्रण के लिये जैव डीजल की बिकी हेतु जारी दिशा-निर्देश-2021 का स्पष्ट उल्लंघन है के आधार पर मै० काम्बोज बायोडीजल फिलिंग स्टेशन, कोटा मुरादनगर के बायोडीजल लाईसेन्स संख्या-बीडीपी-01/2024 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

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