सिडकुल में फायरिंग करने के बाद हुई मुठभेड़ के दौरान भाग निकलने मे कामयाब रहे आरोपी समेत दो आरोपियों को सिडकुल पुलिस ने धर दबोचा।
हरिद्वार के सिडकुल में तीन दिन पहले रात को हुई फायरिंग के बाद सुबह को हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद फरार चल रहे एक ओर बदमाश को सिडकुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।जबकि दो को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
आपको बता दे सिडकुल में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दो युवा गुटों ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी थी। जान बचाकर एक कंपनी में घुस रहे युवकों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें पांच युवक और कंपनी के छह कर्मचारी छर्रे लगने से घायल हो गए थे। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए था।शुक्रवार सुबह फायरिंग करने के आरोपियों से सिडकुल पुलिस की चिन्मय चौक के पास मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। जबकि एक आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी आयुष तोमर निवासी ग्राम सिरसाली थाना बिनौली जनपद बागपत यूपी, हाल निवासी रामधाम कॉलोनी थाना सिडकुल और कुलदीप बिश्नोई निवासी शनिदेव मंदिर के पास रोशनाबाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। एसओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान फरार हुए आरोपी सुबोध पाल निवासी मोहल्ला शाकुम्बरी विहार कॉलोनी कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर यूपी, हाल निवासी ब्रह्मपुरी रावली महदूद को कृपाल आश्रम के पास एक देसी तमंचे के साथ पकड़ लिया गया।
दिनांक 27/09/24 को कुछ बदमाशों द्वारा आपसी लड़ाई को लेकर दवा कंपनी में घुसे अपने साथियों पर फायर कर जानलेवा हमला किया था जिसमे कई लोग घायल हो गए थे जिनको मेट्रो अस्पताल में उपचार हेतु भेजवाया गया।आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी करते हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल 02 बदमाशों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।मुठभेड़ के दौरान फरार हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु किए जा रहे प्रयास के फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल अभियुक्त सुबोध पाल को तमंचा 315 बोर व खोका कारतूस के साथ कृपाल आश्रम रावली महदूद से दबोचा गया।
बरामदगी के आधार पर थामा सिडकुल पर मुकदमा अपराध संख्या 491/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया।
*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*
1-सुबोध पाल पुत्र ब्रह्मपाल निवासी मौहल्ला शाकुम्बरी कालोनी कोतवाली देहात सहारनपुर हाल पता ब्रह्मपुरी रावली महदूद सिडकुल हरि0
*बरामदगी*1- तंमचा 315 बोर
2- एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
*आपराधिक इतिहास*-
1- मु0अ0सं0 486/24 धारा 109,190, 191(2)(3), 351(3), 352 बीएनएस थाना सिडकुुल
2- मु0अ0सं0 487/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिडकुल
3- मु0अ0सं0 491/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
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