उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। जिसके तहत प्रदेश में 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, इस दौरान राज्य सरकार ने कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी है। ऐसे में जो नियम पिछले सप्ताह से लागू थे वही नियम इस सप्ताह भी लागू रहेंगे।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते 10 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया था। जिसे बढ़कर 17 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार पूर्व में जारी की एसओपी में जो व्यवस्थाएं की गई थी, उन्ही व्यवस्थाओं को यथावत रखा जाएगा। इन सबके अतिरिक्त पर्यटक स्थलों पर जाने वाले सैलानियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के साथ ही आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने की रिपोर्ट अनिवार्य होगी।


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