जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन: एआरटीओ के नेतृत्व में 20 स्कूटी/बाइक की सीज, नाबालिगों के वाहन चलाने पर कसा शिकंजा, अभिभावकों को दी गई कड़ी हिदायत…

तनवीर अली हरिद्वार।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन: एआरटीओ के नेतृत्व में 20 स्कूटी/मोटरसाइकिल सीज, नाबालिगों के वाहन चलाने पर कसेगा शिकंजा,अभिभावकों को दी गई कड़ी हिदायत…

​हरिद्वार (विशेष संवाददाता)। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाबालिग विद्यार्थियों द्वारा दोपहिया वाहन संचालन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने जगजीतपुर क्षेत्र में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में हुई इस कड़ी कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले विद्यार्थियों और लापरवाह अभिभावकों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने विभिन्न गलियों और स्कूलों के आसपास खड़ी 20 स्कूटी व मोटरसाइकिलों को सीज कर दिया।

​स्कूलों की गलियों में छिपाकर पार्क किए जा रहे थे वाहन

कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने विद्यालय प्रशासन से भी संवाद किया। प्रधानाचार्यों ने बताया कि अभिभावकों को पहले ही नोटिस जारी कर नाबालिग बच्चों को वाहन से न भेजने की सख्त ताकीद की गई थी। इसके बावजूद कई छात्र चोरी-छिपे वाहन लाकर स्कूलों के आसपास की गलियों में पार्क कर रहे थे। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रशासन को विश्वास में लेते हुए ऐसे चिह्नित वाहनों पर तुरंत जब्ती की कार्रवाई की।

अभिभावकों को दी गई कड़ी हिदायत

कार्रवाई के बाद संबंधित विद्यार्थियों के परिजनों को मौके पर बुलाकर स्थिति की जानकारी दी गई। परिवहन अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे बच्चों के विद्यालय आवागमन के लिए वैकल्पिक और सुरक्षित साधनों का प्रबंध करें।

​अभियान के दौरान एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा, यातायात कर अधिकारी वरुणा सैनी तथा यातायात कर अधिकारी भारत भूषण भी मौजूद रहे।

​“बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अथवा निर्धारित आयु सीमा पूरी किए बिना बच्चों को वाहन न सौंपें। नाबालिग द्वारा वाहन चलाना न केवल स्वयं बच्चे की जान के लिए जोखिम है, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी बेहद खतरनाक है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।”

— परिवहन विभाग, हरिद्वार

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