जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा पैरा लीगल वालंटीयर्स/अधिकार मित्रों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण विशेष क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल हुआ आयोजन।

तनवीर अली हरिद्वार।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा पैरा लीगल वालंटीयर्स/अधिकार मित्रों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण विशेष क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल हुआ आयोजन।

हरिद्वार, 14 मई 2026ः को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के द्वारा नवचयनीत पैरा लीगल वालंटीयर्स/अधिकार मित्रो के लिए तीन दिवसीय विशेष क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास भवन रोशनाबाद के सभागार में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री नरेन्द्र दत्त जी की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश महोदय, मुख्य विकास अधिकारी, श्री ललित नारायण मिश्रा जी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार व श्रीमति सिमरनजीत कौर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया साथ ही लाॅ इन्र्टन्स सोमा शरण व अपूर्वा चैधरी द्वारा सरस्वती वन्दना के साथ प्रारम्भ हुआ।

इस प्रशिक्षण में सचिव सिमरनजीत द्वारा सभी अतिथिगण का स्वागत किया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकार मित्रों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सम्बोधन करते हुए उनको कानून की व सामाजिक सेवा के सम्बंध में बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेन्द्र दत्त जी ने अपने सम्बोंधन में कहा कि अधिकार मित्रों की अहम जिम्मेदारी होती है कि वह जरूरत मंद लोगो को सही व उचित कानूनी सहायता प्रदान करने में सहयोग प्रदान कर अपना दायित्व निभा सकते है और साथ ही अपने कार्यो को सेवा भाव के रूप में अपने दायित्वो का निर्वहन करे न की किसी आर्थिक लाभ या लालच रूप में। प्रशिक्षण के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकार मित्रों के कार्य व नालसा द्वारा चलायी जा रही अनेक योजनाओ के बारे में विस्तार से बताया गया तथा रमन कुमार सैनी, डिप्टी एल0ए0डी0सी0 द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बारे में विस्तार से बताया गया, अनुज कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के बारे में बताया गया। इसके पश्चात् प्रथम अपर जिला जज, हरिद्वार श्रीमति नीलम रात्रा के द्वारा पोक्सो एक्ट व अन्य महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं पर अधिकार मित्रों जानकारी प्रदान करायी गयी साथ ही स्पेशल जज पोक्सो/अपर जिला जज, श्री लक्षमण जी द्वारा पोक्सो एक्ट व किशोर न्याय अधिनियम से सम्बंधित जानकारी अधिकार मित्रों प्रदान करायी गयी। कार्यक्रम का सफल संचालन रिटेनर अधिवक्ता श्रीमति सीमा द्वारा किया गया, कार्यक्रम में रजिया अखतर, आदिल अली, असिस्टेन्ट एल0ए0डी0सी0 भी उपस्थित रहें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिन 14,15,16 मई तक चलेगा, इसका समाप्न 16 मई 2026 को किया जायेगा।

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