सिडकुल में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की योजनाओं पर सभा
हरिद्वार के सिडकुल में एक कंपनी में आयोजित सभा में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड के सभी तेरह जिलों को शामिल करने की सूचना दी गई। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी जिले इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। सभा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दो ऐतिहासिक योजनाओं की जानकारी साझा की गई।
स्प्री-2025 योजना, जो एक जुलाई 2025 से इकतीस दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का अवसर प्रदान करती है। इसके तहत अपंजीकृत नियोक्ता बिना किसी निरीक्षण या दंड के निगम के मंच पर पंजीकरण करा सकते हैं। संविदा और अस्थायी कर्मचारियों सहित अपंजीकृत कर्मचारियों को भी बिना पिछले बकाया या जांच के नामांकन का अवसर मिलेगा। क्षेत्रीय निदेशक मोहित राजा ने बताया कि नियोक्ता निगम, श्रम सुविधा, और कंपनी मामलों के मंच के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की घोषित तिथि से ही इसे मान्य माना जाएगा, और पूर्व अवधि का कोई अंशदान देय नहीं होगा। मोहित राजा ने बल देकर कहा कि योजनाओं की सफलता नियोक्ताओं तक प्रभावी संचार पर निर्भर है। इसके लिए देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सभी जिलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

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