अंकिता हत्याकांड में ‘VIP’ के नाम से चर्चा में आईं उर्मिला सनावर को कोर्ट से मिली जमानत, बचाव पक्ष कल पूरी करेगा औपचारिकताएं, कल शाम तक जेल से रिहाई की उम्मीद,जानें क्या होगा आगे…

तनवीर अली हरिद्वार।

अंकिता हत्याकांड में ‘VIP’ के नाम से चर्चा में आईं उर्मिला सनावर को कोर्ट से मिली जमानत, बचाव पक्ष कल पूरी करेगा औपचारिकताएं, कल शाम तक जेल से रिहाई की उम्मीद,जानें आगे क्या होगा,

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित ‘VIP’ का नाम उछालकर चर्चाओं में आईं उर्मिला सनावर को हरिद्वार कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बचाव पक्ष की अधिवक्ता प्रीति सिंह ने इस बात की पुष्टि की है।

​[कोर्ट का आदेश और बहस]

सुनवाई के दौरान अभियोजन (विरोधी पक्ष) ने उर्मिला सनावर के खिलाफ दर्ज 10-11 मुकदमों और उनके आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए उनकी जमानत का पुरजोर विरोध किया। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि उन पुराने मामलों में उन्हें पहले से ही जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा, सुनवाई में कथित वसूली के आरोपों और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 308 व 305 की प्रयोज्यता (Applicability) पर भी लंबी कानूनी बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।

​[जमानत कब मिलेगी?]

अधिवक्ता प्रीति सिंह ने बताया कि कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानत बॉन्ड और एक पर्सनल बॉन्ड भरने के आदेश दिए हैं। चूंकि पहले पेश किए गए जमानतदारों से अदालत पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए अब नए जमानतदारों के दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे। बचाव पक्ष द्वारा कल (मंगलवार को) जमानत की शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद कोर्ट से रिहाई का परवाना जारी होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि कल शाम तक उर्मिला सनावर जेल से बाहर आ जाएंगी।

​[आगे क्या होगा? – भविष्य की प्रक्रिया]

  • ​औपचारिकताएं: मंगलवार को नए जमानतदारों के दस्तावेज सत्यापित कराकर बॉन्ड जमा किए जाएंगे।
  • ​रिहाई का परवाना: कोर्ट से रिहाई का आदेश (परवाना) जेल प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा।
  • ​कानूनी लड़ाई: मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और धाराओं से जुड़ी जिरह कोर्ट में तय तारीखों के अनुसार जारी रहेगी।

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