तनवीर अली हरिद्वार।
खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर 26 अक्टूबर से मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य,
खाद्य सुरक्षा विभाग के DC राजेन्द्र सिंह रावत के सख्त निर्देश: दीपावली पर स्वच्छता और गुणवत्ता से न हो कोई समझौता, हरिद्वार में आयोजित हुई कार्यशाला,
हरिद्वार, 23 अक्टूबर:
जिले में अब दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर खाद्य कारोबारियों की मनमानी नहीं चलेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) के आदेशानुसार, 26 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों और बेकरी प्रोडक्ट्स के काउंटर व ट्रे पर निर्माण तिथि (Manufacturing Date), अवसान तिथि (Expiry Date) और ‘यूज़ बाई’ (Use By) डेट स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को शंकर आश्रम स्थित ‘मोहन जी की पूरी वाले’ के हॉल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने की।
उपभोक्ताओं को मिलेगी ताजगी की सटीक जानकारी
कार्यशाला में उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत, सहायक आयुक्त महिमानन्द जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन और कैलाश चन्द्र टम्टा ने व्यापारियों को नए नियमों की बारीकियों से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय द्वारा 17 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया गया था, जिसका अनुपालन 26 अक्टूबर से पूरे जिले में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- ट्रे और काउंटर पर तिथियों का स्पष्ट अंकन हो, जिससे उपभोक्ताओं को पता चल सके कि मिठाई या बेकरी आइटम कब बना है और कब तक इस्तेमाल योग्य है।
- आदेश का अक्षरशः अनुपालन न करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दीपावली पर स्वच्छता और गुणवत्ता पर विशेष नजर
आगामी दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए विभाग ने खाद्य कारोबारियों को सख्त हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में गुणवत्ता और स्वच्छता से कोई समझौता न किया जाए।
विभाग द्वारा दिए गए मुख्य निर्देश:
- शुद्ध कच्चे माल का प्रयोग: मिठाइयां बनाने में गुणवत्तायुक्त और शुद्ध कच्चे माल (मावा, दूध, पनीर आदि) का ही इस्तेमाल करें।
- साफ-सफाई का विशेष ध्यान: निर्माण स्थल (कारखाने) और बिक्री काउंटर दोनों जगह स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन हो।
- मानकों के अनुसार भंडारण: खाद्य सामग्री के रख-रखाव और स्टोरेज की व्यवस्था निर्धारित नियमों के तहत ही की जाए।
जिलेभर के व्यापारी रहे मौजूद
इस जागरूकता कार्यशाला में हरिद्वार शहर के अलावा ज्वालापुर, आर्यनगर, शिवमूर्ति चौक, मायापुर, कनखल, भूपतवाला, शिवालिक नगर, लक्सर, सुल्तानपुर, पथरी, बहादराबाद और खानपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख मिठाई व बेकरी निर्माताओं और विक्रेताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

More Stories
विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस का कड़ा एक्शन, सिडकुल से शातिर अपराधी जयप्रकाश 4 माह के लिए जिलाबदर, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सिडकुल पुलिस ने सीमा से बाहर खदेड़ा, तय अवधि में जिले में दिखने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी…
ऑपरेशन प्रहार: सिडकुल पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 70 हुड़दंगी गिरफ्तार, फैक्ट्रियों की छुट्टी के समय महिलाओं पर फब्तियां कसने वालों पर शिकंजा, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों से वसूला जुर्माना, थानाध्यक्ष अजय शाह के नेतृत्व में त्योहारों को लेकर आगे भी जारी रहेगा चेकिंग अभियान…
कुंभ-2027 की तैयारी जोरों पर: एनएचएआई की हरिद्वार बाईपास परियोजना का मेलाधिकारी और आईजी ने किया स्थलीय निरीक्षण, बाईपास के लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, संसाधन बढ़ाकर दिन-रात काम करने पर जोर, कुंभ के दौरान यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लेकर बहादराबाद से जगजीतपुर तक निर्माण कार्यों का जायजा…